इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने असलहा धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि जनरल आर्डर पर असलहा जमा नहीं करना होगा। पहले चुनाव के दौरान असलहा को जमा करना होता था लेकिन कोर्ट ने इस रोक लगा दी है।
स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो | लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने असलहा धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि जनरल आर्डर पर असलहा जमा नहीं करना होगा। पहले चुनाव के दौरान असलहा को जमा करना होता था लेकिन कोर्ट ने इस रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया है। चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जनरल ऑर्डर के जरिए चुनाव के समय प्रशासन सबके असलहा जमा नहीं कराया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया है। चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश है।