-एक अधिवक्ता को कार्मिक विभाग नहीं दे रहा आरटीआई का जवाब
-अभ्यर्थी को आयोग में करनी पडी अपील, कई मामले लंबित
-ट्रांसफर, पोस्टिंग के नाम पर चल रहा यूपीसीडा में खेल
स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
कानपुर।
उप्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीसीडा) के कार्मिक विभाग में धांधली का परचम लहराया जा रहा है। बीते दिन आचार संहिता का उल्लघंन करके एक महिला कर्मचारी का जिला और मंडल बदलकर तैनाती देने के मामला सामने आया था। इनपुट है कि यहां पर मनमाने ढंग से पोस्टिंग और तैनाती का खेल चल रहा है। इस मामले में एक अधिवक्ता ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्मिक से कुछ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी तो अफसर टालमटोल करने लगे। इसपर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की है।
लखनउ के राजाजी पुरम निवासी अधिवक्ता संजीव श्रीवास्तव ने 28 फरवरी 2024 को उप्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्यालय लखनपुर कानपुर से जनसूचना में कुछ प्वाइंट पर तथ्य पूछे गए। इसके जवाब में 12 मार्च 2024 को कार्मिक प्रभारी जेसी लोबियाल के द्वारा पत्र भेजा गया। जिसमें सूचना देने की जगह सभी ंिबदुओं के सामने ’चाही गई सूचना अस्पष्ट हैै। यदि किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी चाहिए तो कृप्या उल्लेख करें, आपको सूचना उपल्ब्ध कराई जा सके’ यह रटे रटाए शब्द हर बिंदु के सामने लिखे गए। इससे पता चल रहा है कि कार्मिक विभाग आरटीआई का जवाब देने की बजाय घुमा ज्यादा रहा है। आवेदक ने बताया कि मामले में माननीय आयोग में अपील की गई है। जवाब नहीं दिए जाने के पीछे अफसरों के भ्रष्टाचार किए जाने अंदेशा हो रहा है।
आरटीआई में मांगे गए बिंदु-
-उप्र शासन द्वारा कार्मिकों के स्थानांतरण एवं तैनाती से संबंधित अधिसूचना एवं यूपीसीडा के बाइलाॅज के अनुसार स्थानांतरण शासनादेश में उल्लखित प्राविधानों के अतिरिक्त जिला-मंडल से बाहर संपूर्ण वर्ष तैनाती किए जाने का अधिकार प्रदान करता है।
-उप्र शासन द्वारा कार्मिकों के स्थानांतरण एवं तैनाती से संबंधित अधिसूचना एवं यूपीसीडा के बाइलाॅज के अनुसार उल्लेखित प्राविधानों में स्थानंतरण प्रकिया में स्थानांतरण में छूट को शिथिल अनदेख करते हुए तैनाती नाम से जिला-मंडल के अधिकार की छाया प्रति
-यूपीसीडा में ऐसे कार्मिक जो एक स्थान पर 3 वर्ष, 5 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक से समय एक ही जिला, मंडल, कार्यालय में कार्ररत हैं।
-यूपीसीडा में स्थानांतरण एवं तैनाती के अंतर की परिभाषा सत्यप्रति-शासनादेश में उल्लेख की प्रति
-यूपीसीडा में दिनांक 17-07-2023 से 02-02-2024 तक किए गए कार्मिकों के स्थानांतरण-तैनाती का विवरण प्रारूप् के अनुसार उपलब्ध कराएं।