
Atul Subhash suicide case: बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की देखभाल को लेकर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार वर्षीय नाबालिग बच्चे की देखभाल उनकी मां के पास रहेगी। जज बीवी नागरत्ना और एससी शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्चे से बात करने के बाद अतुल सुभाष की मां की याचिका के जवाब में यह फैसला सुनाया है। दरअसल, अतुल सुभाष की मां ने बच्चे की कस्टडी मांगी थी।