बच्चे से बूढ़े तक करेंगे फन जल्द ही दक्षिण कानपुर में शुरू होगा मिक्की हाउस पार्क
उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित रिट याचिका संख्या 274/2024 अमित मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का हुआ निस्तारण
स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
कानपुर।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित रिट याचिका संख्या 274/2024 अमित मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में दिनांक 1 मार्च 2024 को पारित आदेश के क्रम में किदवई नगर स्थित मिकी हाउस से कबाड़ हटाए जाने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश पारित किए गए हैं। उक्त के अनुपालन में 7 मार्च 2024 को नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जी0 एन0 द्वारा उद्यान अधीक्षक डॉ वी के सिंह के साथ मिक्की हाउस का निरीक्षण किया गया। मौके पर जोनल स्वच्छता अधिकारी आशीष बाजपेयी भी उपस्थित रहे।
मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में नगर आयुक्त द्वारा मिक्की हाउस के अन्दर के कबाड़ हो हटाये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही मिक्की हाउस के अन्दर की निष्प्रयोज्य सामग्रियों को तत्काल नीलामी के माध्यम से बेचे जाने के भी निर्देश दिये गये।
इसके अतिरिक्त अमित कुमार भारतीय अपर नगर आयुक्त अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें डा0 अमित सिंह प्रभारी अधिकारी वर्कशाप, जोन-3 के जोनल अधिकारी चन्द्र प्रकाश, जोनल अभियन्ता नानक चन्द्र, एवं डा0 वी0के0 सिंह उद्यान अधीक्षक सदस्य होंगे। यह समिति पूरेे मिक्की हाउस का भ्रमण कर सभी कार्य को अपनी अभिरक्षा देखेगी तथा मिक्की हाउस के उपयोग व इसकी सुन्दरता हेतु डिजाइन/ड्राइंग को देखते हुए अपनी रिपोर्ट नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। तबतक मिक्की हाउस के अन्दर की निष्प्रयोज्य सामग्रियों को तत्काल हटाया जायेगा।