कानपुर के चर्चित सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी केस में MP-MLA कोर्ट गुरुवार यानी 4 अप्रैल को अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने इरफान और उनके भाई रिजवान समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में तलब किया है। इससे पहले चार अलग-अलग तारीखों पर कोर्ट अपना फैसला टाल चुकी है, अब पांचवी बार तारीख पर केस में फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी है, सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है।
4 तारीखों पर टल चुका आगजनी केस का फैसला
स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो | डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ 8 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि विधायक ने अपने भाई और गुंडों के साथ प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से उनका घर फूंक दिया। केस में पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की। मामले की फास्ट ट्रैक MP-MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। ट्रायल पूरा होने के बाद अब कोर्ट में सिर्फ फैसला आना बाकी है। कोर्ट फैसले को लेकर पहले 14 मार्च फिर 19, 22 और 28 मार्च को अपना फैसला टाल दिया था। अब कोर्ट ने आगजनी केस में फैसले को लेकर 4 अप्रैल की तारीख दी थी। उम्मीद है कि पांचवी तारीख पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।
प्लॉट के विवाद में हुआ था आगजनी कांड
डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ 8 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 7 नवंबर 2022 को रात-8 बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी ने अपने गुंडों के साथ घर में आग लगा दी। प्लॉट को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से आग लगाई थी।
नजीर फातिमा का कहना था कि इरफान सोलंकी परिवार प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया है। बीते लंबे समय से वह प्रताड़ना का शिकार है। ताकि हम लोग घर छोड़ कर चले जाए और ये हमारे प्लॉट पर कब्जा कर लें। आग से घर की गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान खाक हो गया था।
इरफान के साथ आगजनी केस में ये हैं आरोपी
आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, शरीफ और इजरायल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना आरोप हैं। जांच में इन सभी अन्य आरोपियों के नाम सामने आए थे। इसके बाद पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।