प्राथमिक विद्यालय सिठमरा के प्रधानाध्यापक शनेन्द्र सिंह तोमर नुक्कड़ नाटक, वीडियो ,चित्रों , रैली से ला रहे जन जागरूकता
स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
कानपुर देहात। किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्भय होकर अपने परिवार और पास पड़ोस के प्रत्येक वोटर को मतदान केंद्र तक ले जाकर मतदान करें। उक्त बात उच्च प्राथमिक विद्यालय सिठमरा के प्रधानाध्यापक शनेन्द्र सिंह तोमर ने को मजबूत लोकतंत्र के लिए शत-प्रतिशत मतदान हेतु लिए स्लोगन लिखी स्वनिर्मित पतंगें उड़ा रहे बच्चों को संबोधित करते हुए कही।

मतदाता जागरूकता की पतंगें बनवा रही शिक्षक माया देवी ,गुंजन पाण्डेय ने बच्चों से कहा कि अपने गांव के हर मतदाता को पोलिंग बूथ पर ले जाकर मतदान कराना होगा।
विधि स्नातक शिक्षक नवीन दीक्षित ने बच्चों को बताया कि निर्वाचन अपराधों की धारा 125 से शत्रुता और विद्वेष फैलाने वाले भाषण देने पर तीन साल जेल और जुर्माना,धारा 135 क से बूथ कैप्चरिंग करने पर तीन साल जेल और जुर्माना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171बी से गलत वोट डालवाने के लिए रिश्वत देना एक साल जेल और जुर्माना, धारा 171डी और एफ से दूसरे का वोट डालना एक साल जेल और जुर्माना ,171ई से रिश्वत खोरी पर एक वर्ष जेल और जुर्माना 171जी से विपक्षी प्रत्याशी पर मिथ्या चरित्र हनन का आरोप लगाना दण्डनीय अपराध है। हमारे संज्ञान से हमारा निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष निर्वाचन के लिए प्रतिबद्ध है माननीय आयोग निर्वाचन अपराधों पर 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के सुसंगत संज्ञेय अपराध की धाराओं में अधिरोपित कराके विधि स्थापित विधिक प्रक्रिया से दंडित कराने का अधिकार रखता है।
अनुदेशक प्रियंका यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए।