
आगजनी मामले में विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच दोषियों को सात साल की सजा…विधायकी गई, प्लॉट आगजनी के बाद से जेल में है बंद
कानपुर। सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को सात साल की सजा सुनाई गई। एमपीएमएलए कोर्ट ने सपा विधायक सहित सभी आरोपियों को तलब किया है। शुक्रवार को सभी दोषियों को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। जबकि इरफान सोलंकी को पुलिस ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश किया।
कोर्ट में लाते समय मामले में दोषी सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने कहा कि इंसाफ होकर रहेगा, ये फर्जी मुकदमा है, हम बेगुनाही की काट रहे जेल, ऊपर वाला है। विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और तीन अन्य साथियों को एमपी/ एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा और जुर्माना। सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में पुलिस लेकर हुई रवाना।कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस पूरी हुई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी इरफान समेत सभी दोषियों पर बहस पूरी। अभियोजन ने अधिक से अधिक सजा व जुर्माने की मांग की। शाम 5:30 से 6 बजे के बीच कोर्ट ने फैसला सुनाने का समय दिया है। अभियोजन की ओर से कहा गया कि दोषियों पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाया जाए और जुर्माने की अधिकतम राशि पीड़िता को दी जाए।

ये था पूरा मामला
डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में 8 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज,मुरसलीन भोलू,शकील चिकना के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

इरफान ने 22 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में सरेंडर किया था। 3 जून को इरफान सोलंकी, रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने आईपीसी की धारा 147, 323,436, 427 व 506 में दोषी करार दिया था। वहीं धारा 386 व 120 बी में दोषमुक्त कर दिया था। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 18 गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे व 300 पन्नों के सबूत कोर्ट में पेश किए।