
लखनऊ: नाबालिग को दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने के लिए देने वाले अभिभावक सावधान हो जाएं। सोमवार से नाबालिग अगर वाहन चलाते पकड़ा गया तो अभिभावकों को जेल और 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार के निर्देश पर सोमवार से राजधानी में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
आयुक्त ने इस संबंध में डीसीपी ट्रैफिक, समेत पांचों जाेन के अफसरों और थाना प्रभारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों द्वारा दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन है। अपने पत्र में उन्होंने अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चेकिंग में अगर नाबालिग वाहन चलाते मिले तो अभिभावक या संरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और 12 माह के लिए वाहन का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाए। नियमों के उल्लंघन पर नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र पूरी होने तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।