Thursday, April 3, 2025
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Irfan Solanki Case : सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिलेगी राहत या होगी सजा, आगजनी कांड में आज आ सकता है फैसला

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो कानपुर: शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाना में दर्ज आगजनी मामले पर गुरुवार को फैसला सुनाया जा सकता है. शहर में पिछले करीब दो हफ्ते से इस मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में तीन बार सुनवाई की गई, मगर तमाम कारणों से फैसला सामने नहीं आ सका. हालांकि 22 मार्च को जब सुनवाई हुई थी तब एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद जज ने यह कहा था कि वह 28 मार्च को फैसला जरूर सुनाएंगे. उनकी ओर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को भी 28 मार्च को कानपुर बुलाने के लिए कहा गया था, जिसके क्रम में सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल से निकलकर कुछ देर में ही कानपुर कोर्ट पहुंच जाएंगे. फैसले को लेकर कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसर ने भी सारी तैयारी कर ली हैं, और कानपुर कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

इरफान के अधिवक्ता का दावा, निर्दोष साबित होंगे विधायक: सपा विधायक इरफान सोलंकी के प्रकरण को लेकर विधायक के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने दावा किया कि विधायक पूरी तरीके से निर्दोष साबित होंगे. अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि विधायक के खिलाफ जो साक्ष्य पुलिस ने उपलब्ध कराए थे उसको पुलिस द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है जबकि दूसरी ओर कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों का यह दावा है कि जो साक्ष्य विधायक के खिलाफ कोर्ट में दिए गए, उसके आधार पर विधायक को सजा जरूर होगी। गुरुवार को आगजनी मामले में सुनवाई के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी,सह अभियुक्त शौकत अली, इजरायल आटेवाला समेत एक अन्य अभियुक्त भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजे-11 कोर्ट में सुनवाई कुछ देर में शुरू होगी.

पिछले करीब 18 माह से महाराजगंज जेल में बंद हैं: सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि, साल 2022 में कानपुर के जाजमऊ थाना में सपा विधायक के खिलाफ नजीर फातिमा ने अपने घर पर आगजनी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था. इस मुकदमे के बाद कमिश्नरेट पुलिस की ओर से कई और मुकदमे भी सपा विधायक के खिलाफ विभिन्न थाना में दर्ज कराए गए. एक और जहां पुलिस का यह दावा है कि सपा विधायक के खिलाफ 10 से अधिक मुकदमें दर्ज हुए. वहीं सपा विधायक के अधिवक्ता का कहना है कि अब केवल 6 से 7 मुकदमे सपा विधायक के खिलाफ दर्ज हैं. बाकी अन्य में या तो उन्हें बरी कर दिया गया है या फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है.

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