दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की ओर से जारी 9वें समन में भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने इस समन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई
स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
दिल्ली
मामले की सुनवाई कर रहे जजों नें ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाने को कहा है। कोर्ट के जजों ने ईडी से चैंबर में फाइलें मंगवाई हैं। कोर्ट ने साथ ही ईडी से यह भी पूछा कि समन में पेश न होने पर आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा-आपको केजरीवाल को गिरफ्तार करने से कोन रोक रहा था, जब आप समन पर समन कर रहे थे और वह पेश नहीं हो रहे थे। आपके पास तो ऐसे में गिरफ्तार करने का अधिकार है। एएसजी एस वी राजू ने जवाब दिया- हम तो उन्हें कह रहे थे कि आप आओ और पूछताछ में शामिल हो। हम गिरफ्तार कर भी सकते हैं और नहीं भी। बता दें कि सीएम केजरीवाल से ईडी से गिरफ्तार न करने की शर्त पर आने पूछताछ में शामिल होने को कहा है। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वह ईडी को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार न करने का आदेश दे।
केजरीवाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं:ईडी
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, अदालत से ईडी ने कहा कि सीएम केजरीवाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं फिर भी नहीं पेश हो रहे हैं। इसपर अदालत ने कहा कि वह तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का यह मतलब नहीं है कि वह समन के लिए पेश नहीं होंगे। ईडी ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल ने पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर दी थी।
केजरीवाल को गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा था?
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपको केजरीवाल को गिरफ्तार करने से कोन रोक रहा था? जब आप समन पर समन कर रहे थे ओर वह पेश नहीं हो रहे थे। आपके पास तो ऐसे में गिरफ्तार करने का अधिकार है। ईडी की ओर से पेश वकील एएसजी एस वी राजू ने जवाब दिया कि हम तो उन्हें कह रहे थे कि आप आओ और पूछताछ में शामिल हो। हम गिरफ्तार कर भी सकते हैं और नहीं भी।
गिरफ्तारी से मांगी थी सुरक्षा
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि चुनाव सिर पर हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी समन न करें। इसपर कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने समन का जवाब दिया है? सिंघवी ने कहा कि हर नोटिस का जवाब दिया, मैंने इनसे पूछा कि मुझे ये नोटिस किस आधार पर दिए जा रहे हैं? सीएम होने के नाते, AAP प्रमुख होने के नाते? पर इन्होंने मुझे मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे कोई भरोसा नहीं दिया गया। मैं जांच में शामिल होने के लिए, सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं वर्चुअली पेश हो जाउंगा। मुझे गिरफ्तारी से संरक्षण चाहिए।
हम जो करेंगे वो कानून के मुताबिक ही होगा: ईडी
हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि आप केजरीवाल को किस कैपेसिटी में जांच में शामिल होने के लिए बुला रहे है?
एएसजी एसवी राजू ने कहा कि एक इंडीविजुअल के नाते। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास उनके खिलाफ कोर्ट मटीरियल है? ईडी ने कहा कि जी मटीरियल है।अदालत ने पूछा कि क्या आप वो मटीरियल कोर्ट के सामने रख सकते हैं? ईडी ने कहा कि जी। इसपर कोर्ट ने कहा कि अगर वह आपके सामने पेश हो जाते हैं तो क्या यह भरोसा दे सकते हैं कि अभी उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। ईडी ने जवाब दिया कि हम जो करेंगे वो कानून के मुताबिक ही होगा, कानून से बाहर हम कुछ नहीं कर सकते।