स्वराज इंडिया
कानपुर देहात दिनांक 22 मार्च 2024
जिलाधिकारी आलोक सिंह, द्वारा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25.03.2024 को सायं 04:00 बजे तक होली पर्व (रंगोत्सव) के मद्देनजर कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जनपद कानपुर देहात की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर बिकी की दुकानें, मॉडल शाप एवं समस्त थोक अनुज्ञापन सी०एल०-2, एफ०एल०-2/2बी बन्द रखने का आदेश पारित किया है, जिस हेतु किसी भी अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।