
Nameplate Guidelines: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विभिन्न जिलों में खाने-पीने के सामानों में गंदगी मिलाए जाने पर बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने खाने की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले भी योगी सरकार ने सावन में कांवड़ रूट पर खाने-पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने का आदेश जारी किया था। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
सीएम योगी ने कही ये बात
सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। उन्होंने कहा- खाने-पीने की चीजों में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स है। यह कतई बर्दाश्त नहीं। ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई होगी। मंगलवार को योगी ने खाद्य विभाग के साथ बैठक की।
यूपी में दुकानों पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य
सीएम ने कहा- प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच की जाए। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। उन्होंने खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए हैं। सरकार के नए आदेश के मुताबिक, खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट में CCTV लगाने होंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को मास्क-ग्लव्स पहनना जरूरी होगा।