Friday, April 4, 2025
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मुंबई में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत, 74 घायल, सामने आई ये लापरवाही…

मुंबई में सोमवार को धूल भरी आंधी के कारण घाटकोपर इलाके में एक विशालकाय होर्डिंग (बिलबोर्ड) गिरने से बड़ा हादसा हो गया।

मुंबई। मुंबई में सोमवार को धूल भरी आंधी के कारण घाटकोपर इलाके में एक विशालकाय होर्डिंग (बिलबोर्ड) गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में चार और लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। बीएमसी आपदा नियंत्रण ने मंगलवार को ये जानकारी दी। इसके अलावा, 74 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है, जबकि 30 से अधिक घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। होर्डिंग पंत नगर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे एक पेट्रोल पंप पर गिरा जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यह होर्डिंग लगभग 17,040 वर्ग फुट का था। इसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े बिलबोर्ड के रूप में दर्ज था।

एमडीआरएफ और एमएमआरडीए की टीमों ने लोगों को बचाया

सोमवार दोपहर अचानक तेज हवाओं के साथ आई धूल भरी आंधी और उसके बाद बारिश ने शहर में कहर बरपाया। इस दौरान एक विशाल विज्ञापन होर्डिंग उखड़ गया और शाम करीब 4:15 बजे कई घरों और एक पेट्रोल पंप पर गिर गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। सोमवार देर रात तक मुंबई फायर ब्रिगेड, एमडीआरएफ और एमएमआरडीए की टीमें मलबे में फंसे 60 से ज्यादा लोगों को बचाने में कामयाब रहीं।

अन्य घटना में एक दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त

एक अन्य घटना में, वडाला में श्रीजी टावर्स के पास एक बहुमंजिला स्टील पार्किंग दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें करीब एक दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। धूल भरी आंधी से जुड़ी अन्य घटनाओं में कम से कम दो और लोगों की मौत हो गई, सड़क यातायात बाधित हो गया और 66 मिनट तक हवाई अड्डे का संचालन प्रभावित रहा।

मुआवजे का ऐलान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी और मुंबई पुलिस को इस त्रासदी की जांच करने का आदेश दिया है। शिंदे ने मरने वाले सभी के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि मैंने बीएमसी अधिकारियों को मुंबई में सभी होर्डिंग्स का ऑडिट करने और शहर से अवैध होर्डिंग्स को हटाने का आदेश दिया है।

कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई पुलिस ने ‘ईगो मीडिया’ के मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मालिक भावेश भिंडे और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 (गैर इरादतन हत्या), 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 337 (जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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